सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वायु सेना बीमा संस्था 'राज्य' के अंतर्गत आती है
"Protection, Welfare Of Armed Forces A Core Government Function": Supreme Court
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वायु सेना ग्रुप बीमा सोसायटी (AFGIS) संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा व कल्याण का सार्वजनिक दायित्व निभाती है। न्यायालय ने कहा कि सैन्य कर्मियों का कल्याण सरकार का एक मूलभूत कार्य है। यह फैसला मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ऐसी संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है।
पूर्वावलोकन
The Supreme Court has held that the Air Force Group Insurance Society (AFGIS) is a 'State' under Article 12 of the Constitution as it performed public duty by protecting and looking after the welfare of armed forces personnel and their family.